आरएमएल एवं इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मध्य हुआ समझौता
सेवारत व सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के आश्रितों को चिकित्सकीय उपचार को हुआ एमओयू
लखनऊ, भारत प्रकाश न्यूज़। न्यायाधीशों को चिकित्सकीय उपचार देने के लिए समझौता किया गया है। शुक्रवार को डॉ. राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान ऑफ मेडिकल साइंसेज और इलाहाबाद उच्च न्यायालय मध्य समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं। जिसमें सेवारत, सेवानिवृत्त न्यायाधीशों और उनके आश्रितों को चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की जाएगी। इसके लिए उच्च न्यायालय द्वारा संस्थान को एक मुस्त धनराशि (कॉरपस फण्ड) प्रदान किया जायेगा। जिससे इस धनराशि का उपयोग उच्च न्यायालय द्वारा संस्थान को सूचित कर सेवारत, सेवानिवृत्त न्यायाधीशों और उनके आश्रीतों को गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने के लिए एमओयू किया गया है। ज्ञात हो कि यह समझौता ज्ञापन भर्ती होने वाले मरीजों पर लागू होगा। उच्च न्यायालय द्वारा भर्ती होने वाले मरीज के लिए प्राधिकृत पत्र ऑथराइजेशन लेटर निर्गत किया जायेगा। वहीं न्यायाधीशों के उपचार के लिए संस्थान द्वारा एक नया बैंक खाता भी खोला गया है। संस्थान द्वारा कैशलेस सुविधा प्रदान करने के लिए एचआईएस पर ऑनलाइन मनी की व्यवस्था की गयी है जिससे उनके आश्रितों को कैशलेश सुविधा प्रदान की जा सके। वहीं इस एमओयू हस्ताक्षर के दौरान संस्थान निदेशक, प्रो. सीएम सिंह, चिकित्सा अधीक्षक, डॉ.विक्रम सिंह, डॉ.भुवन चंद्र तिवारी, मीडिया प्रभारी, अरूण कुमार श्रीवास्तव, लेखाअधिकारी, एवं इलाहाबाद उच्च न्यायालय से विवके, सीनियर रजिस्ट्रार, लखनऊ बेंच, राकेश कुमार मिश्र, रजिस्ट्रार एकाउन्ट, समीर जयसवाल, सीनियर ऑफिसर (एकाउन्ट), इलाहाबाद हाईकोर्ट आनंद प्रताप सिंह, प्रोटोकॉल आफिसर, हाईकोर्ट लखनऊ भी उपस्थित रहे।