किसानों के लिए अवकाश पर भी खुलेंगे क्रय केन्द्र
खाद एवं रसद राज्य मंत्री ने बैठक में दिए निर्देश

लखनऊ,भारत प्रकाश न्यूज़। किसानों की सुविधा को देखते हुए प्रदेश भर में साप्ताहिक व सार्वजनिक अवकाश पर भी क्रय केन्द्र खुलेंगे। बुधवार को यह बातें सतीश चन्द्र शर्मा राज्यमंत्री, खाद्य एवं रसद कार्यालय कक्ष में आयोजित विभागीय समीक्षा बैठक में कही। जिसमें अपर आयुक्त विपणन द्वारा अवगत कराया कि प्रदेश में 4372 क्रय केन्द्रों पर 798731 किसानों से 57.70 लाख मी.टन धान की खरीद हुई जो कि लक्ष्य का 82.44 प्रतिशत है तथा किसानों को रू. 13366.19 करोड़ का भुगतान किया गया है। गतवर्ष से इस वर्ष 3.90 लाख मी.टन अधिक खरीद हुई है। उन्होंने बताया रबी विपणन वर्ष 2025-26 के लिए गेंहू का न्यूनतम समर्थन मूल्य रू. 2475 प्रति कुन्तल निर्धारित किया गया है, जो गतवर्ष से रू. 150 प्रति कुन्तल अधिक है। उन्होंने बताया कि बीते सोमवार से गेहूं की खरीद प्रारम्भ है। कृषकों की सुविधा के लिए इस वर्ष 6500 गेहूँ क्रय केन्द्र खोले जाने हैं। अब तक 5730 क्रय केन्द्र स्थापित किये जा चुके हैं। इस वर्ष खाद्य विभाग की विपणन शाखा, पीसीएफ, यूपीपीसीयू, यूपीएसएस, मण्डी परिषद, नैफेड, एनसीसीएफ एवं भारतीय खाद्य निगम क्रय एजेन्सी नामित की गयी हैं। इसके अतिरिक्त पंजीकृत सहकारी समितियां, मल्टीसेक्टोरल,मल्टीस्टेट कोआपरेटिव सोसाइटी, एफपीओ,एफपीसी के माध्यम से भी खरीद की जायेगी। इस वर्ष पजीकरण,नवीनीकरण की व्यवस्था का अत्यन्त सरलीकरण कर दिया गया है। जिसमें 2,66,094 किसानों द्वारा पंजीकरण,नवीनीकरण कराया जा चुका है, जो गतवर्ष इस तिथि तक हुये पंजीकरण का दोगुना है। प्रदेश के समस्त क्रय केन्द्र प्रातः 8 बजे से सायं 8 बजे तक खुले रहेंगे। किसानो के आधार लिंक्ड बैंक खाते में 48 घण्टे के अन्दर भुगतान की व्यवस्था की गयी है। किसान के स्वयं उपस्थित न होने की स्थिति में नाॅमिनी के माध्यम से खरीद की व्यवस्था की गयी है। कृषकों की सुविधा के लिए बटाईदार के माध्यम से भी गेहूँ खरीद की व्यवस्था की गयी है। मोबाइल क्रय केन्द्रों के माध्यम से भी गेहूँ खरीद किये जाने की व्यवस्था रहेगी। जनपदों में उन गांवों के किसानों का चिन्हांकन किया जा रहा है जो गेहॅू विक्रय करने के लिए इच्छुक हैं। क्रय केन्द्रों पर निःशुल्क पंजीकरण की सुविधा, क्रय केन्द्रों पर किसानों के बैठने, छाया व पीने के पानी एवं खाने के लिए गुड़ इत्यादि की व्यवस्था रहेगी। खरीद के उपरान्त छनाई, सफाई व उतराई में किया गया व्यय अधिकतम रू-20 प्रति कुं. की दर से एमएसपी के अतिरिक्त किसानों के बैंक खाते में कराया जायेगा। कृषक जनपद के औसत अनुमानित उत्पादकता के 300 प्रतिशत तक गेहॅू विक्रय कर सकते हैं। 100 कुन्तल तक की गेहॅू की मात्रा सत्यापन से मुक्त रहेगी। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत सिंगल स्टेज परिवहन व्यवस्था के अन्तर्गत भारतीय खाद्य निगम के डिपो से उचित दर विक्रेताओं की दुकान तक खाद्यान्न प्रेषण में प्रयुक्त किये जाने वाले वाहनों में जीपीएस सिस्टम व वाहनों की ट्रैकिंग की समीक्षा की गयी। मंत्री ने सम्बन्धित फर्म व विभागीय अधिकरियों को निर्देशित किया गया कि परिवहन ठेकेदारों द्वारा खाद्यान्न उचितदर विक्रेताओं की दुकानों तक प्रेषित कराया जाये तथा इसमें लापरवाही करने वाले परिवहन ठेकेदारों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही करायी जाये। अपर आयुक्त (खाद्य) द्वारा अवगत कराया गया कि निःशुल्क रिफिल वितरण योजनान्तर्गत प्रथम चरण के अन्तर्गत बीते वर्ष अक्टूबर से 31दिसंबर तक कुल 88.60 लाख उज्ज्वला लाभार्थियों को सिलेण्डर रिफिल की आपूर्ति सुनिश्चित की गयी। अब तक कुल 63.39 लाख उज्ज्वला लाभार्थियों को सिलेण्डर की आपूर्ति सुनिश्चित की गयी, उक्त के सापेक्ष 37.93 लाख लाभार्थियों के खातों में 192.67 सब्सिडी की धनराशि का अंतरण सुनिश्चित कराया गया। प्रदेश में प्रचलित समस्त राशन कार्डों में दर्ज यूनिट की शत-प्रतिशत ई-केवाईसी कराए जाने का कार्य प्रगतिमान है। इस पर मंत्री द्वारा शेष लाभार्थियों की ई-केवाईसी शीघ्र पूर्ण कराने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने कहा कि गेहूं क्रय केन्द्र समय से नियमितरूप से प्रातः 8 से सायं 8 बजे तक खुले रहें, केन्द्र प्रभारी केन्द्र पर उपस्थित रहें तथा क्रय केन्द्रों पर किसानों को गेहूं विक्रय करने में कोई कठिनाई न हो। क्रय केन्द्रों पर किसानों के बैठने, पीने के लिए शीतल जल, गुड़, छाया तथा गेहूं सुखाने की समुचित व्यवस्था रखी जाये। 48 घण्टे के अन्दर किसानों को भुगतान कराया जाये। गेहूं क्रय योजना का भी व्यापक प्रचार-प्रसार कराया जाये तथा गांवों में किसानों से सम्पर्क करके उन्हे क्रय केन्द्रों पर गेहूं विक्रय करने के लिए प्रोत्साहित किया जाये। सिंगल स्टेज परिवहन के अन्तर्गत निर्धारित संख्या में छोटे व बड़े वाहन उपलब्ध करायें जायें तथा परिवहन ठेकेदारों द्वारा उचित दर विक्रेताओं की दुकान तक खाद्यान्न समय से उपलब्ध करायी जाये लापरवाही करने वाले परिवहन ठेकेदारों के विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई उनके बिलों से कटौती करायी जाये। पीडीएस योजना के अन्तर्गत प्रयुक्त वाहनों की जीपीएस ट्रैकिंग करायी जाये तथा मुख्यालय स्तर से इसकी निरन्तर समीक्षा की जाये। विभागीय किरायेदारी में पीडीएस ब्लॉक गोदाम अभी भी संचालित हो रहे हों, उनको तत्काल किरायेदारी से मुक्त करा दिया जाये तथा इलेक्ट्राॅनिक कांटों के निस्तारण की कार्रवाई की जाये। उन्होंने कहा कि मार्च तक अधिकाधिक संख्या में आधार प्रमाणित उज्ज्वला लाभार्थियों को रिफिल की डिलीवरी कराते हुए, उनके खाते में सब्सिडी का अंतरण कराना सुनिश्चित करें। यथासम्भव प्रयास कर प्रत्येक विकास खण्ड में अधिकाधिक माॅडल उचित दर दुकानों का निर्माण सुनिश्चित कराया जाए। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत आच्छादन से छूटे हुये पात्र लोगों के चिन्हीकरण का कार्य सुनिश्चित किया जाए तथा नियमानुसार अपात्र/निष्क्रीय कार्डधारकों के राशन कार्ड के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय लेते हुये उनके स्थान पर पात्र गृहस्थी राशन कार्ड नियमानुसार निर्गत किये जाने की कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। इसी प्रकार जो यूनिटें राशन कार्डों में जोड़ने के लिए अवशेष हैं, उन्हें भी नियमानुसार जोड़ने की कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। ई-पाॅस मशीन तथा ई-वेइंग मशीन में आ रही समस्याओं को दूर करते हुए लाभार्थियों को आवश्यक वस्तुओं का पारदर्शी वितरण सुनिश्चित किया जाए। बैठक में रणवीर प्रसाद, आयुक्त, खाद्य तथा रसद, कामता प्रसाद सिंह, अपर आयुक्त, राममूर्ति पाण्डेय, अपर आयुक्त (वि.), सत्यदेव, अपर आयुक्त, कमलेन्द्र कुमार वित्त नियंत्रक, खाद्य तथा रसद एवं केशव पाण्डेय, प्रोजक्ट मैनेजर मे. इन्जेन टेक्नोलाॅजी, ई-पाॅस एवं ई-वेइंग मशीन के सेवा प्रदाता फर्म लिंक वेल, ओएसिस तथा इंटीग्रा के प्रतिनिधि मौजूद रहे।