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एफएसडीए की छापेमारी में मिली नॉरकोटिक्स दवाएं

एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज, दवाएं सीज

 

 लखनऊ,भारत प्रकाश न्यूज़। बड़े स्तर पर फैले नशीली दवाओं के अवैध कारोबार पर लगातार छापेमारी जारी है। मंगलवार को एफएसडीए टीम द्वारा जिलों में छापेमारी की गयी। जिसमें भारी संख्या में नशीली दवाएं बरामद कर एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की गयी।

आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन द्वारा प्रदेश में कोडीनयुक्त कफ सिरप एवं नॉरकोटिक्स श्रेणी की औषधियों के अवैध क्रय -विक्रय एवं भण्डारण पर प्रभावी रोकथाम के लिए प्रत्येक जनपद में अभियान चलाये जाने के निर्देश दिये गये।

इसी क्रम में जनपद लखीमपुर खीरी में बबिता रानी, औषधि निरीक्षक, लखीमपुर खीरी, अनीता कुरील, औषधि निरीक्षक, सीतापुर एवं स्वागतिका घोष, औषधि निरीक्षक, हरदोई द्वारा स्थानीय पुलिस बल थाना गोला के साथ जनपद में ग्राम व पोस्ट गोला गोखरन नाथ में स्थित मेसर्स पियूष मेडिकल एजेन्सी पर छापे की कार्यवाही की गयी।

जिसमें फर्म को थोक एवं फुटकर औषधि विक्रय लाइसेंस दिया गया, फिर भी प्राप्त अभिसूचना के आधार पर मेसर्स पियूष मेडिकल एजेन्सी के प्रोपराइटर सरोज कुमार मिश्रा पुत्र सोबरन लाल मिश्रा के निवास स्थान पर भी छापे की कार्यवाही की।

जिसमें मौके पर मकान के भू-तल पर स्थित शटरयुक्त दुकान में अवैध रूप से बिना लाइसेंस दवाएं भण्डारित पायी गयी। नॉरकोटिक्स श्रेणी की औषधिमें Tramadol Capsules की चार पृथक् पृथक् बैच के कुल 37 बॉक्स (631629 कैप्सूल) सीज किये गये. जिनका बाजारू कीमत लगभग रू. 69,87,960/- है।

उक्त औषधि के सभी बैच के चार नमूने जांच एवं विश्लेषण हेतु एकत्र किये गये। प्रकरण में अभियुक्त सरोज कुमार मिश्रा के विरूद्ध एनडीपीएस की सुसंगत धाराओं में प्राथमिकी भी दर्ज करायी गयी। सहायक आयुक्त औषधि बृजेश यादव ने बताया कि इस

प्रकरण में विश्लेषण रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात् औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 की सुसंगत धाराओं में दोषी व्यक्तियों व फर्मों के विरूद्ध न्यायालय में परिवाद दाखिल किया जायेगा।

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