पहली बार टिकटिंग मशीन ख़राब होने पर कार्मिकों से नहीं होगी वसूली -एमडी परिवहन
ख़राब मशीन होने पर परिवहन निगम करेगा भरपाई

लखनऊ, भारत प्रकाश न्यूज़। पहली बार टिकटिंग मशीन खराब होने पर कार्मिकों को भरपाई नहीं करनी पड़ेगी। इसके लिए
उत्तर प्रदेश परिवहन निगम स्तर से इरादतन व गैर इरादतन ईटीआईएम मशीन (टिकटिंग मशीन) के डैमेज, खराब हो जाने की दशा में दोषी कार्मिक से प्रथम अवसर पर कोई वसूली नहीं की जायेगी। प्रतिस्थापन व्यय भार अब निगम स्तर से भरपाई की जाएगी। बुधवार को
प्रबंध निदेशक उप्र परिवहन निगम प्रभु एन सिंह ने सभी क्षेत्रीय प्रबंधकों को निर्देश जारी करते हुए कहा है कि दोषी कार्मिक द्वारा यदि एक वर्ष में पुनः ईटीआईएम मशीनों को फिजकली डैमेज या क्षति पहुंचाने की घटना दुबारा होती है तो इसके प्रतिस्थापन व्ययों की प्रतिपूर्ति,वसूली दोषी कार्मिक से की जायेगी।
उन्होंने बताया कि प्रयोगकर्ता कार्मिक द्वारा मशीन खो जाने की स्थिति में उसकी लापरवाही स्वतः सिद्ध मानी जायेगी। इसके दृष्टिगत क्षतिपूर्ति,वसूली की कार्रवाई उत्तरदायी कार्मिक से की जायेगी।
एमडी परिवहन निगम ने बताया कि अभी तक की व्यवस्था के अनुसार इरादतन और गैरइरादतन ईटीआईएम मशीन के खो जाने व खराब हो जाने की दशा में दोषीकर्मी से ही ईटीआईएम मशीनों को हुए फिजकल डैमेज वसूली की जाती रही है।
उन्होंने बताया कि क्षेत्रीय अधिकारियों से प्राप्त फीडबैक के आधार पर विचारोपरान्त मुख्यालय स्तर से यह निर्णय लिया गया है कि प्रथम बार डैमेज खराब होने की स्थिति में मशीनों का व्यय निगम स्तर से किया जायेगा।



