उत्तर प्रदेशजीवनशैलीबड़ी खबर

प्रदेश में 6 चिकित्साधिकारी हुए सेवानिवृत्त

सिविल अस्पताल चिकित्सा अधीक्षक सेवानिवृत्त होने पर,हुआ विदाई समारोह

 

 लखनऊ,भारत प्रकाश न्यूज़। प्रदेश स्तर पर 6 चिकित्साधिकारी सेवा निवृत्त हो गए। मंगलवार को शासन द्वारा प्रादेशिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के चिकित्साधिकारियों को सेवानिवृत्त शासनादेश जारी किया गया। जिसमें

डा. साधना राठौर लेवल 6 निदेशक (पीएचसी), स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय उप्र, स्वास्थ्य भवन

डा. पुष्पा पन्त त्रिपाठी,निदेशक, मानसिक चिकित्सालय, बरेली सेवानिवृत्त,डा. अजय सिंह गौतम,प्रमुख अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, अयोध्या, डा.राजेश कुमार श्रीवास्तव

प्रमुख अधीक्षक, डा. श्यामा प्रसाद मुखर्जी (सिविल) चिकित्सालय, लखनऊ

डा. राजकमल चौरसिया मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, 100 शैय्या संयुक्त चिकित्सालय, जयसिंहपुर, सुलतानपुर (अपर निदेशक ग्रेड),

डा. शोभावती, प्रमुख चिकित्सा अधीक्षिका, जिला महिला चिकित्सालय, गोरखपुर को सेवानिवृत्त शासनादेश जारी किया गया। वहीं राजधानी स्थित सिविल अस्पताल चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर राजेश कुमार श्रीवास्तव का भव्य रूप विदाई समारोह आयोजित किया गया।

जिसमें स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा फूलों की वर्षा कर विदाई की गयी। बता दें कि डॉक्टर श्रीवास्तव अपने सेवाकाल के दौरान अस्पताल की जिम्मेदारियां को बखूबी से निभाया और मरीजों की सेवा में उन्हें बेहतर कार्यशैली के रूप में सदैव याद किए जाएंगे।

विभाग से जुड़े जानकारों की माने तो डॉक्टरों की घटती संख्या से मरीजों के इलाज के लिए दिक्कते बढ़ती जा रही है। विभाग में पहले से ही डॉक्टरों की कमी बनी हुई है।

 जानें नियमावली के प्रावधान..

प्रादेशिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के चिकित्साधिकारियों की अधिवर्षता आयु लोकहित में 62 वर्ष के स्थान पर 65 वर्ष करने की स्वीकृति निम्न शर्तों के अधीन प्रदान की गयी है।

प्रादेशिक चिकित्सा सेवा संवर्ग के लेवल-1, लेवल-2, लेवल-3 व लेवल-4 तक के चिकित्साधिकारियों की अधिवर्षता आयु 62 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष की जाती है। महानिदेशक (लेवल-7), निदेशक (लेवल-6), अपर निदेशक,प्रमुख अधीक्षक,अधीक्षिका,मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी (लेवल-5) के चिकित्साधिकारी 62 वर्ष वर्ष की आयु में ही अधिवर्षता आयु पूर्ण कर अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त होंगे।

संयुक्त निदेशक ग्रेड (लेवल-4) के चिकित्साधिकारी यथा-संयुक्त निदेशक, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी, प्रधानाचार्य (ट्रेनिंग सेन्टर), जिला क्षय रोग अधिकारी, जिला कुष्ठ रोग अधिकारी, नगर स्वास्थ्य अधिकारी आदि प्रशासनिक पद पर सेवारत अधिकारी 62 वर्ष की आयु पूर्ण करने के उपरान्त उक्त प्रशासनिक पदों के सापेक्ष कार्य नहीं करेंगे,

बल्कि चिकित्सालयों में चिकित्सक के पद के सापेक्ष 65 वर्ष की आयु तक कर सकेंगे। 62 वर्ष की आयु पूर्ण करने के उपरान्त लेवल-1, लेवल-2, लेवल-3 व लेवल-4 तक का कोई भी चिकित्सक यदि अग्रेत्तर 65 वर्ष की आयु तक चिकित्सीय पद के सापेक्ष कार्य करने का इच्छुक नहीं है, तो वह स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए आवेदन कर सकते हैं।

उपरोक्त शासन के निर्देशों के क्रम में लेवल-5 से लेवल-7 तक के निम्नलिखित चिकित्साधिकारी जो अपनी अधिवर्षता आयु पूर्ण कर 30 सितंबर को सेवानिवृत्त हो रहे हैं, उन्हें अपने स्तर से वरिष्ठतम् अधिकारी को कार्यभार सौंपकर कार्यभार मुक्त करने का आदेश जारी किया गया।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button