राजधानी में नशीली दवाओं पर छापेमारी जारी
औषधि निरीक्षक ने पकड़ी लाखों कीमत की नशीली दवाएं, किया फ्रीज़

लखनऊ,भारत प्रकाश न्यूज़। राजधानी में नियम को ताख पर रखकर नशीली दवाओं विक्री करने वालों पर नकेल कसना शुरू हो गया है। मंगलवार को
आयुक्त व अपर आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन के निर्देशन में नॉरकोटिक्स औषधि के अवैध कारोबार के खिलाफ अभियान के अन्तर्गत
बृजेश कुमार सहायक आयुक्त (औषधि) द्वारा टीम गठित कर अभियान चलायागया। गठित टीम में संदेश मौर्य औषधि निरीक्षक लखनऊ व विवेक कुमार सिंह, औषधि निरीक्षक, लखनऊ, अशोक
कुमार, औषधि निरीक्षक उन्नाव, अनीता कुरील, औषधि निरीक्षक, सीतापुर द्वारा संयुक्त रूप से अमीनाबाद मेडिसिन मार्केट में संचालित कुल 4
थोक औषधि विक्रय प्रतिष्ठानों पर छापेमारी में कार्रवाई की गयी। जिसमें ॐ साईं राम मेडिकॉस, मेडिसिन मार्किट, अमीनाबाद, श्री बांके बिहारी फार्मा, मेडिसिन मार्केट, अमीनाबाद, गुरु जी फार्मेसीयूटिकल्स, मेडिसिन मार्केट, अमीनाबाद,, दवाचॉइस फार्मेसी प्राइवेट लिमिटेड मेडिसिन मार्केट, अमीनाबाद के प्रतिष्ठानों से जांच के दौरान कुल 11 नमूने लिए गए।
वहीं इन सभी नमूनों को संग्रहीत कर परीक्षण के लिए राजकीय प्रयोगशाला उप्र को भेजा गया। उक्त नमूनों में तीन नमूने नॉरकोटिक्स औषधियों के भी संग्रहीत किये गये है। जिन्हे परीक्षण के लिए राजकीय प्रयोगशाला उप्र को भेजा गया।
सहायक आयुक्त का बृजेश कुमार का कहना है कि रिपोर्ट के आधार पर अग्रिम कार्रवाई सुनिश्चित की जायेगी। वहीं छापेमारी के दौरान मेसर्स ओम साई राम मेडिकोज पर 2.60 लाख रूपये की नॉरकोटिक्स औषधियां एवं मेसर्स श्री बांके बिहारी फार्मा पर 40 हजार रूपये की अन्य औषधियों को फ्रीज करते हुए नॉरकोटिक्स एवं अन्य औषधियों के क्रय -विक्रय का सत्यापन कराये जाने के उपरान्त ही विक्रय करने के निर्देश दिए गए।
इसके अलावा मेसर्स दवा च्वाइस फार्मेसी प्रा लि द्वारा औषधियों के विक्रय बिल नियमानुसार जारी करते हुऐ नहीं पाया गया तथा फर्म के कॉम्पीटेन्ट पर्सन पूजा तिवारी फर्म अनुपस्थित पाये जाने के कारण फर्म से औषधियों के क्रय -विक्रय पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा कर फर्म का संचालन बंद कराते हुए जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये।
साथ ही औषधि निरीक्षक टीम द्वारा फर्मों को निर्देशित किया गया कि नॉरकोटिक्स औषधियों का डाटा कम्प्यूटर, रजिस्टर में मेनटेन किया जायेगा व किसी भी फर्म,व्यक्ति,हॉस्पिटल, संस्था को बिना औषधि विक्रय लाइसेंस के नॉरकोटिक्स औषधियों का विक्रय नहीं किया जायेगा।
जारी निर्देशों में बिना औषधि विक्रय लाइसेंस के नॉरकोटिक्स औषधियों के क्रय -विक्रय का कारोबार करने पर लाइसेंस को निलम्बित,निरस्त करने की कार्रवाई नियमानुसार की जायेगी।



