उत्तर प्रदेश
Trending

एकमुश्त समाधान योजना का लाभ लेकर जमा करें बकाया धनराशि – दयाशंकर सिंह

वाहन स्वामियों को एकमुश्त समाधान योजना दोबारा लागू

 

 

लखनऊ, भारत प्रकाश न्यूज़। वाहन स्वामियों के लिए एकमुश्त समाधान योजना दोबारा लागू कर दी गई है। यह सुविधा वाहन स्वामियों को देने के लिए परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह की पहल पर लागू की गयी।

साथ ही उन्होंने कहा कि एकमुश्त समाधान योजना का लाभ लेकर वाहन स्वामी बकाया धनराशि जमा करें। बुधवार को अपर मुख्य सचिव परिवहन एल वेंकेटेश्वर लू ने अधिसूचना जारी कर दी है।

जारी अधिसूचना में कहा गया है कि इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित किये जाने के तिथि से पूर्व तक अधिसूचना के गजट में प्रकाशित किये जाने के तिथि से तीन माह की अवधि के लिए छूट प्रदान की गई है। जारी अधिसूचना के तहत ऐसे वाहन स्वामी अथवा उनके विधिक वारिस,

जिनके मामले विभिन्न न्यायालयों के समक्ष लम्बित हों, जिनके कर शास्ति के विरूद्ध अपील पुनरीक्षण, उप परिवहन आयुक्त परिक्षेत्र अथवा उप परिवहन आयुक्त यात्रीकर के समक्ष लम्बित हों, पात्र होंगे।

वाहन स्वामियों को वाद प्रत्याहृत करने के लिए, यथास्थिति सम्बन्धित न्यायालयों उप परिवहन आयुक्त परिक्षेत्र उप परिवहन आयुक्त यात्रीकर, के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करना होगा। परिवहन यानों के समस्त स्वामी अथवा उसके विधिक वारिस, जिनके विरूद्ध इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित किये जाने के तिथि तक कर एवं शास्ति के लिए वसूली प्रमाण पत्र जारी किया गया हो, भी इस अधिसूचना के अधीन पात्र होंगे।

अधिसूचना में कहा गया है कि स्वामी अथवा उसके विधिक वारिस को विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी प्रशासन कराधान अधिकारी को तिपहिया एवं हल्के मोटर यानों 7500 किग्रा.सकल यान भार तक के मामले में आवेदन शुल्क के रूप में 2 सौ रूपये की धनराशि एवं अवशेष यानों के लिए आवेदन शुल्क के रूप में 5 सौ रूपये की धनराशि सहित आवेदन प्रस्तुत करना होगा।

आवेदन इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित किये जाने के तिथि से अधिसूचना के प्रभावी होने के तिथि तक किया जायेगा। निर्धारित अवधि की समाप्ति के पश्चात स्वीकार नहीं किया जायेगा।

इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित किये जाने के तिथि से पूर्व किसी वाहनों के विरूद्ध जमा कर एवं शास्तियॉं प्रतिदेय नहीं होगी। स्वामी, यानों पर बकाया देय करों की कुल धनराशि ‘एकमुश्त’ जमा करेगा।

जारी अधिसूचना के अन्तर्गत अधिसचना निर्गत होने के तिथि को या उसके पश्चात रजिस्ट्री्कृत समस्त प्रकार के परिवहन यान एवं समस्त प्रकार के रजिस्ट्रीकृत वाहन, जिन पर अधिसूचना के तिथि के पूर्व तक लम्बित बकाया जमा न हो, इस सुविधा का लाभ नहीं मिलेगा।

 

Related Articles

प्रातिक्रिया दे

आपका ईमेल पता प्रकाशित नहीं किया जाएगा. आवश्यक फ़ील्ड चिह्नित हैं *

Back to top button